court notice to kejriwal and somnath
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका के आधार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। उन पर चुनावों में तय सीमा से अधिक धन का इस्तेमाल करने का आरोप है।
याचिका में केजरीवाल और भारती की सदस्यता रद्द करने तथा उन पर छह वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी ने केजरीवाल एवं भारती को चार सप्ताह में यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 25 फरवरी तय की है।
अदालत ने नई दिल्ली से भाजपा के प्रत्याशी रहे विजेंद्र गुप्ता और मालवीय नगर से प्रत्याशी रही आरती मेहरा की ओर से दायर अलग-अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है।
दोनों ने याचिका में जंतर मंतर पर 23 नवंबर 2013 को हुए रॉक शो जीत की गूंज-वोट फॉर चेंज के खर्च को इनके चुनाव खर्च में जोड़ने को मुख्य आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हुए रॉक शो से चार प्रत्याशियों को फायदा हुआ।
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