temporary relief for somnath
नई दिल्ली। युगांडा मूल की विदेशी महिलाओं के साथ बदसलूकी में दिल्ली सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आज थोड़ी राहत मिली है। दरअसल युगांडा की एक और महिला ने दिल्ली की साकेत कोर्ट से इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की फरियाद की थी लेकिन कोर्ट ने अलग से एफआईआर दर्ज कराने की उसकी मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने पहले से दर्ज एफआईआर में ही उसकी शिकायत जोड़ने के आदेश दिए हैं।
महिला के मुताबिक घटना की रात उनसे बदसलूकी की गई। इस भीड़ का नेतृत्व सोमनाथ भारती पर करने का आरोप है। महिला के मुताबिक भारती की पहचान वो टीवी फुटेज से कर सकती है। इससे पहले गुरुवार को दो और महिलाओं ने साकेत कोर्ट में 15 जनवरी की रात हुई बदसलूकी की शिकायत की। तब पुलिस ने
कोर्ट में इन दोनों महिलाओं का मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दर्ज कराया था।
खिड़की एक्सटेंशन में रहने वाली अफ्रीकी मूल की इन महिलाओं का आरोप है कि उन्हें उस रात जान से मारने तक की धमकी दी गई थी। अब तक इस मामले में 9 लोगों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो चुके हैं। जिनमें 7 अफ्रीकी मूल की महिलाएं हैं, जबकि 2 स्थानीय निवासी हैं।
विपक्ष लगातार इस मामले में सोमनाथ भारती की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। दूसरी ओर अपने मंत्री को लेकर आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में है। पार्टी ने भारती को क्लीन चिट देने के साथ ही महिलाओं के खिलाफ लगाए आरोपों को दोहरा दिया है। अब देखना होगा सोमनाथ भारती को इन सभी मामलों से कब राहत मिलती है।
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