The Supreme Court Friday stayed the direction of the Allahabad High Court asking the Election Commission to hold bypoll in Suar assembly constituency.
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद आमज खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम खान (Abdullah Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश दिया था। कुछ दिनों पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव (Election) को रद्द करते हुए वहां उप चुनाव कराने का आदेश जारी किया था। अब्दुल्ला ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
अब्दुल्ला आजम खान ने विधायकी रद्द किए जाने के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले जनवरी में अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया था। हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले आजम खान की विधायकी रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा था कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम निर्धारित 25 साल होनी चाहिए।
अब्दुल्ला के खिलाफ बसपा के उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेजों की मदद से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। इस पर याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। तमाम मामलों में आजम, तंजीन और अब्दुल्ला के नाम थे। इसके बाद तीनों ने रामपुर कोर्ट में सरेंडर किया था। सुरक्षा की दृष्टि से इनको सीतापुर जेल में भेज दिया गया।