नई दिल्ली। क्या आपको पता है कि आपके कंफर्म पर अगर आप यात्रा नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि आपके भाई को वही टिकट मिल जाये तो ये आसान है। ...
नई दिल्ली। क्या आपको पता है कि आपके कंफर्म पर अगर आप यात्रा नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि आपके भाई को वही टिकट मिल जाये तो ये आसान है। आपको करना कुछ नहीं है बस आप कोई ऐसा सरकारी दस्तावेज़ जिसमें आपके और आपके भाई के ख़ून के रिश्ते का प्रमाण हो (जैसे राशन कार्ड) दिखाना है और वो टिकट स्थानान्तरित हो जाएगा।
रेलवे में टिकट स्थानान्तरित करने का ये नियम पहले से है लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। इसके तहत रक्त संबंधी किसी भी वयस्क को संशोधित टिकट आवंटित किया जा सकता है। ये नियम कुछ और ख़ास मामलों में लागू होता है जैसे एक सरकारी कर्मचारी अपने सहयोगी सरकारी कर्मचारी को टिकट स्थानांतरित कर सकता है, किसी बाराती दल में बारात के सदस्य टिकट स्थानान्तरित कर सकते हैं, किसी विद्यालय के छात्र टिकट स्थानान्तरित कर सकते हैं। टिकट स्थानान्तरित करने से अर्थ है उसी टिकट की जगह एक संशोधित टिकट लेना जिसके लिए तय समयसीमा में मुख्य आरक्षण निरीक्षक (सीआरएस) को आवेदन करना होता है।
जैसे अपने किसी रक्त संबंधी वयस्क (माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, बेटा, बेटी) की जगह अगर यात्रा करना चाहते हैं तो ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले आपको सीआरएस के पास ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करना होगा और कन्फर्म टिकट को संशोधित कर उसी बर्थ/सीट को दूसरे संबंधी के नाम आवंटित कर दिया जायेगा। इसी तरह सरकारी कर्मचारी के मामले में भी 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा जिसमें अपने विभागाधिकारी के साथ संबंधित कर्मचारी की संस्तुति पेश करनी होगी।
छात्रों और बारातियों के मामले में 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। छात्रों को संबंधित शैक्षिक संस्था (जो मान्यता प्राप्त हो) से संस्तुति देनी होगी जबकि बाराती दल को बारात के मुखिया से लिखवाकर देना होगा। इन दो मामलों में 10% सदस्यों को सुविधा दी जाती है।
तो अगली बार अगर आप कहीं न जा पाएं और आप अपने भाई को भेजना चाहते हैं तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।