Actor Rajinikanth moves Madras HC against property tax demand of Rs 6.5 Lakhs, by Greater Chennai Corporation.
मद्रास: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत टैक्स माफी के लिए मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन जज ने उन पर ही जुर्माना लगाने के लिए कह दिया। रजनीकांत ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की ओर से उनके श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम के लिए संपत्ति कर के तौर पर साढ़े छह लाख रुपए की कर मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
इस पर कोर्ट ने रजनीकांत को चेतावनी देते हुए कहा कि कर की मांग के खिलाफ कोर्ट आने के लिए उन पर लागत लगाई जा सकती है। रजनीकांत के वकील ने अपना केस वापस लेने के लिए कोर्ट से थोड़ा समय मांगा है। दरअसल, अभिनेता का कहना था कि उन्होंने 24 मार्च से मैरिज हॉल का इस्तेमाल नहीं किया तो टैक्स किस आधार पर लिया जा राह है।
अभिनेता ने याचिका में कहा कि हॉल लॉकडाउन से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो इस वजह से राजस्व भी नहीं बना हैष अगर राजस्व ही नहीं बना तो टैक्स कैसे बन रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि निगगम ने छमाही आधार पर संपत्ति कर नोटिस भेजा था।