मुंबई- शरद पवार ने लिए सोमवार का दिन राहत की खबर लेकर आया है। बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) अध्यक्ष शरद पवार को...
मुंबई- शरद पवार ने लिए सोमवार का दिन राहत की खबर लेकर आया है। बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) अध्यक्ष शरद पवार को राहत देते हुए निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें पवार को एमसीए अध्यक्ष के तौर पर कामकाज करने पर अस्थायी रोक लगाई थी। निचली अदालत ने बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए 26 नवंबर को एमसीए अध्यक्ष के तौर पर काम करने से रोकने का आदेश दिया था, जिसे पवार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
जस्टिस अनूप मोहता ने पवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'एमसीए अध्यक्ष के तौर पर पवार की योग्यता पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई गई। पूरा मामला गोपीनाथ मुंडे के नामांकन रद करने से जुड़ा है। अध्यक्ष पद पर पवार का चयन नियमों के मुताबिक हुआ है।' हालांकि जस्टिस मोहता ने निचली अदालत के दूसरे आदेश को बरकरार रखा है। निचली अदालत ने मुंडे के मामले को तीन महीने के भीतर निपटाने का आदेश दिया था। मुंडे ने अपनी याचिका में अध्यक्ष पद के लिए उनका नामांकन रद करने को अदालत में चुनौती दी थी। मुंडे का नामांकन आवासीय आधार पर रद कर दिया गया था क्योंकि भाजपा नेता का आवासीय पता बीड है। एमसीए के नियमों के मुताबिक सिर्फ मुंबई के निवासी ही संघ का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके चलते पवार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे।